Jalandhar, April 05, 2023
पंजाब सरकार ने राज्य के जिन लोगों के पास वाहन हैं उन्हें 30 जून तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का आदेश जारी किया है। पंजाब सरकार की ओर से दिया गया यह आखिरी मौका है। इसके बाद और समय नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 50 के अनुसार दोपहिया, तिपहिया, हल्के मोटर वाहन, यात्री कार, भारी वाणिज्यिक वाहन और ट्रैक्टर आदि सहित सभी वाहनों को एचएसआरपी प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है।
साथ ही एचएसआरपी फिटमेंट के लिए लंबित पंजीकृत वाहनों की सूची www.punjabtransport.org पर उपलब्ध है । इसके साथ ही यदि कोई अंतिम तिथि तक इसका पालन नहीं करता है तो ऐसे सभी वाहनों का चालान कर वेब एप्लीकेशन में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एचएसआरपी सूची वाले अन्य वाहन जो सूची में नहीं हैं, उनके खिलाफ चालान अभियान चलाया जाएगा।
हाई रजिस्ट्रेशन प्लेट बनवाने के लिए www.pinjabhrsp.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है । अपने वाहन का विवरण भरने के बाद, समय और तारीख और फिटमेंट सेंटर का चयन किया जा सकता है। इसके साथ ही HSRP की होम फिटमेंट सुविधा का भी लाभ उठाया जा सकता है।
2025. All Rights Reserved