Jalandhar, March 24, 2023
ब्लैकमेल कर आठ लाख की रिश्वत लेने के मामले में फ्लाइंग स्क्वायड द्वारा पकड़े गये भाजपा नेता अरविंद शर्मा के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है।बीजेपी नेता मिश्रा ने अपने सहयोगी हरमीत सिंह बावा के साथ साजिश के तहत जालंधर हाइट्स स्थित फ्लैट नंबर एफ-803 पर कब्जा कर लिया था।
ये फ्लैट 71 साल की कविता घई का है और उनके पति सुरेश घई सेना में कर्नल थे।भाजपा नेता से फ्लैट खाली कराने की कानूनी प्रक्रिया में 13 मार्च 2022 को उनका निधन हो गया। मिश्रा फ्लैट खाली करने के बदले में 40 लाख की मांग कर रहा था। अरविंद ने कब्जे वाले फ्लैट के पते पर अपना आधार कार्ड भी बनवाया था। सदर थाने में आईपीसी की धारा 385, 417, 420, 447, 448, 506 और 120 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मिश्रा को पुलिस जल्द ही प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आएगी।
मिश्रा के साथी बस्ती शेख के चायम मोहल्ला निवासी हरमीत सिंह उर्फ बावा की तलाश की जा रही है।शिकायतकर्ता ने पूर्व में 3 अक्टूबर 2022 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। दूसरी शिकायत 28 फरवरी को डीजीपी को भेजी गई, जिसके बाद जांच शुरू की गई।
जालंधर हाइट्स के फ्लैट नंबर 701-जे में रहने वाली 71 वर्षीय सीमा घई ने कहा कि उनका एक और फ्लैट है। उसने फ्लैट को किराए पर देने के लिए प्रापर्टी डीलर जय मनोजा से बात की। उसने इसे एक अन्य प्रापर्टी डीलर सचिन मदान के जरिए हरमीत सिंह बावा को दे दिया। 7 सितंबर 2020 को हरमीत से समझौता हो गया। 10 हजार एडवांस दिए थे।
तीन महीने बाद जब उनके पति सुरेश घई हरमीत से मिलने गए। हरमीत ने किराया नहीं दिया। हरमीत की जगह अरविंद फ्लैट के अंदर मिला। जब उससे पूछा गया कि उसने यह फ्लैट हरमीत को किराए पर दिया है तो अरविंद ने धमकी देते हुए कहा कि मैंने फ्लैट पर कब्जा कर लिया है। तुम्हें जो करना है करो।
अरविंद ने 27 नवंबर 2020 को कोर्ट में केस किया, लेकिन कोर्ट ने 8 जनवरी 2021 को उसके खिलाफ फैसला सुना दिया। लेकिन इसके बावजूद अरविंद ने फ्लैट खाली नहीं किया। अरविंद ने फिर कोर्ट में उनके खिलाफ केस किया। दूसरी तरफ, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अरविंद शर्मा उसके सदस्य नहीं हैं। अरविंद विधानसभा चुनाव में भाजपा में शामिल हुए लेकिन सदस्यता नहीं ली।
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