Jalandhar, March 21, 2023
चंडीगढ़ जिला अदालत ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस से जुड़े 12 साल पुराने मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया है, जिसने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला और सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। 2011 के इस मामले में बिश्नोई के खिलाफ मुकदमा अभी भी लंबित है। मामले में कोर्ट ने जसदीप सिंह संधू नाम के आरोपी को बरी कर दिया है। वह अमृतसर का रहने वाला है। शिकायतकर्ता और मामले के अन्य गवाहों ने अदालत में उसे पहचानने से इनकार कर दिया।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में बिश्नोई और इंद्रजीत सिंह को वारंट के जरिए पेश नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें अलग-अलग राज्यों में पुलिस हिरासत की जरूरत है। ऐसे में केस की सुनवाई में काफी समय लग रहा है।
हरियाणा छात्र संघ (एचएसए) के पूर्व अध्यक्ष हरप्रीत सिंह गरोवाल की शिकायत पर बिश्नोई और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। ग्रेवाल ने आरोप लगाया था कि सोपू के तत्कालीन अध्यक्ष बिश्नोई 4 से 5 साथियों के साथ सेक्टर 40 स्थित उनके घर आए थे।29 जून 2021 की रात करीब 8.45 बजे हमलावरों ने उनके घर में घुसकर उन पर व उनके दोस्तों पर हमला कर दिया। उनके चेहरे ढके हुए थे। चार्जशीट के मुताबिक बिश्नोई के हाथों में पिस्टल और तलवारें थीं। इसी बीच हमलावर ने परिवादी पर तलवार से हमला कर दिया।
शिकायतकर्ता के साथी स्किंदर और मनिंदरपाल पर भी तलवार से हमला किया गया। उन पर हमला करने के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। शिकायतकर्ता ने पहले पुलिस को बताया था कि घटना की सुबह बिश्नोई की सेक्टर 10 के डीएवी कॉलेज में पुसू के कुछ सदस्यों से बहस हो गई थी। इस बीच, शिकायतकर्ता पुसू सदस्यों के साथ बैठी थी। बिश्नोई से उसकी अच्छी बातचीत नहीं हुई।
शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 452, 323, 325 और 506 और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 54, 59 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने जांच पूरी कर चालान पेश किया। जसदीप सिंह संधू के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323, 325 और 506 के तहत मामले की सुनवाई शुरू हुई है। मामले में जसदीप के वकील ने कोर्ट को बताया है कि मुख्य गवाह व अन्य द्वारा लगाए गए आरोप खंडन के कारण साबित नहीं होते हैं। ऐसे में कोर्ट ने तथ्यों को देखने के बाद आरोपी को बरी कर दिया है।
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