jalandhar, December 17, 2021 4:10 pm

पंजाब के परिवहन मंत्री राजा वारिंग को बसों की जब्ती के मामले में हाईकोर्ट से पहले ही झटका लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निजी बसों के परमिट रद्द करने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने बस जब्ती मामले में पंजाब सरकार के फैसले को चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने निजी बस परमिट रद्द करने पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा, ''अदालत में राजनीतिक लड़ाई मत लड़ो.''
पंजाब सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल डी. एस। पटवालिया ने तर्क दिया कि राज्य को कई नोटिसों के बावजूद रोड टैक्स बकाया का भुगतान न करने के लिए बस परमिट को रद्द करने का अधिकार था। पीठ ने पूछा, "जब उन्होंने भुगतान कर दिया है तो आप परमिट क्यों रद्द करना चाहेंगे?"
गौरतलब है कि पंजाब के परिवहन मंत्री राजा वारिंग ने निजी बसों को जब्त कर उनके परमिट रद्द कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि करों का भुगतान न करने और अनियमितताओं के कारण बसों को जब्त कर लिया गया था, लेकिन बस कंपनियों द्वारा मामले को उच्च न्यायालय में ले जाने के बाद, उच्च न्यायालय ने बसों को छोड़ने और परमिट की बहाली का आदेश दिया था।
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