Jalandhar, March 17, 2023
पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी की याचिका पर आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। गुलाटी ने प्रदेश सरकार के अध्यक्ष पद से हटाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। गुलाटी ने तकनीकी कारणों से आदेश को रद्द करने की मांग की है क्योंकि सरकार के फैसले में कारण स्पष्ट नहीं हैं।
मनीषा गुलाटी ने वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल के माध्यम से याचिका दायर की। इसने हाईकोर्ट को बताया कि उनकी नियुक्ति 13 मार्च 2018 को निर्धारित प्रक्रिया के तहत तीन साल के लिए की गई थी। उन्होंने नियत प्रक्रिया के तहत 18 सितंबर 2020 से 19 मार्च 2021 और 18 मार्च 2024 तक विस्तार दिया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि 31 जनवरी को उनके सेवा विस्तार आदेश को रद्द करते हुए पंजाब सरकार ने कहा था कि अधिनियम का उल्लंघन करते हुए उन्हें सेवा विस्तार दिया जाएगा।
दायर याचिका में मनीषा गुलाटी ने कहा कि उन्हें जिस अधिकार और अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया है, उसके तहत सेवा विस्तार दिया जा सकता है।ऐसे में फैसला रद्द करने के लिए एक्सटेंशन रद्द करने का आदेश मांगा गया है।
पंजाब सरकार ने गुलाटी को पद से हटाने के फैसले को वापस लेने के लिए 15 फरवरी को हाईकोर्ट को सूचित किया था।हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया था, लेकिन बाद में पंजाब सरकार ने फिर से उन्हें पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया।
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