Jalandhar, March 01, 2023
पंजाब विधानसभा का बजट सत्र बुलाने की राज्यपाल से मंजूरी नहीं मिलने पर पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।अब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब विधानसभा का बजट सत्र बुलाने को लेकर फैसला सुनाया है। 3 मार्च को पंजाब बजट सत्र की बैठक को मंजूरी दे दी गई है।
पंजाब सरकार ने 3 मार्च से बजट सत्र बुलाने की बात कही थी, लेकिन राज्यपाल बनवारी लाल ने इससे इनकार कर दिया था।जिसके बाद माननीय सरकार को बजट सत्र के लिए राज्यपाल से स्वीकृति के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था।
राज्यपाल ने 23 फरवरी को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कानूनी राय लेकर स्वीकृति पर विचार करने की बात कही थी। मीडिया में चर्चा थी कि 13 फरवरी और 14 फरवरी को मुख्यमंत्री के ट्वीट, जिसमें राज्यपाल की स्थिति पर टिप्पणी की गई थी, राज्यपाल उनसे खासे नाराज थे।
राज्यपाल ने कहा कि सीएम मान का ट्वीट और पत्र न केवल स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है बल्कि बेहद अपमानजनक भी है। इसलिए बजट सत्र को लेकर अंतिम फैसला कानूनी सलाह के बाद लिया जाएगा।
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए सरकार के मुताबिक तीन मार्च को बजट सत्र बुलाने की इजाजत दे दी है।
दरअसल, पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच लगातार तनातनी चल रही है। पंजाब सरकार का आरोप है कि राज्यपाल अवैध रूप से भाजपा के इशारे पर दखल दे रहे हैं।
उधर, राज्यपाल का कहना है कि पंजाब सरकार से जवाब मांगना उनका संवैधानिक अधिकार है।
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