Jalandhar, March 09, 2023
सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी और इससे जुड़े मुद्दों पर एक अहम फैसला लिया है। इस फैसले के बाद देश में क्रिप्टोकरेंसी के जरिए किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों को अंजाम देना मुश्किल हो जाएगा। सरकार ने डिजिटल संपत्तियों की निगरानी कड़ी करने के उद्देश्य से क्रिप्टोकरेंसी जैसी डिजिटल संपत्तियों पर मनी लॉन्ड्रिंग रोधी प्रावधानों को लागू किया है। यानी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े भारत के कानून अब क्रिप्टोकरंसी ट्रेडिंग पर भी लागू होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 अब ऐसी संपत्तियों पर लागू होगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को नया गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है।
वित्त मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन में कहा कि क्रिप्टो लेनदेन, करीबी और संबंधित वित्तीय सेवाओं के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लागू किया गया है। ऐसे मामले में, भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों को भारत की वित्तीय खुफिया इकाई को संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करनी होगी।
एक बार क्रिप्टोकरेंसी पर मनी लॉन्ड्रिंग नियम लागू हो जाने के बाद, प्रशासन देश की सीमाओं के बाहर इन संपत्तियों के हस्तांतरण की निगरानी कर सकेगा। इसके अतिरिक्त, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) से निपटने वाले क्रिप्टो एक्सचेंज और बिचौलियों को अब अपने ग्राहकों और प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं के केवाईसी करने की आवश्यकता होगी।
अधिसूचना में कहा गया है कि वीडीए में काम करने वाली संस्थाओं को पीएमएलए के तहत "रिपोर्टिंग संस्थाएं" माना जाएगा। बैंकों, वित्तीय संस्थानों, रियल एस्टेट, आभूषण क्षेत्र के साथ-साथ कैसीनो से जुड़े संस्थान अब 'रिपोर्टिंग संस्थाएं' हैं। इस कानून के तहत, प्रत्येक रिपोर्टिंग इकाई को सभी लेन-देन का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। इस कानून के तहत, प्रत्येक रिपोर्टिंग इकाई को कम से कम पांच वर्षों के लिए 10 लाख रुपये से अधिक के सभी नकद लेनदेन के रिकॉर्ड सहित सभी लेनदेन का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है।
क्रिप्टो पूरी तरह से निजी मुद्रा है। यह खाता बही निविदा नहीं है और किसी भी सरकार द्वारा इसकी निगरानी नहीं की जाती है। इस पर न तो किसी सरकार का नियंत्रण है और न ही केंद्रीय बैंक का। इसके जरिए डिजिटल तरीके से लेनदेन किया जा सकता है। क्रिप्टोकरेंसी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए अलग-अलग जगहों पर स्टोर किया जाता है। ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जिसमें डिजिटल करेंसी बनाने के साथ-साथ किसी भी चीज को डिजिटाइज और रिकॉर्ड किया जा सकता है।
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