jalandhar, January 21, 2023
जालंधर उत्तर से कांग्रेस विधायक बावा हेनरी की सरकार के दौरान दिए गए 60 लाख रुपए के अनुदान में गबन के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी कांग्रेस पार्षद विक्की कालिया के बेटे अंशुमन कालिया की जमानत याचिका भी खारिज कर दी, जिसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस ले ली। गौरतलब है कि पूर्व विधायक के. डी। भंडारी की शिकायत पर थाना संख्या 8 एफ. मैं. आर. क्रमांक 205 दर्ज किया गया था, जिसमें उल्लेख है कि अनुदान में गबन के मामले में उपायुक्त के निर्देश पर ए. डी. सी. स्तरीय प्राधिकारी द्वारा की गई जांच में धोखाधड़ी से संबंधित कई मामले पाए गए, जिनमें मुख्य रूप से कांग्रेस पार्षद विक्की कालिया और दीपक शारदा के परिवार के सदस्य शामिल थे। इनमें पार्षद शारदा को 10 लाख रुपये का अनुदान दिया गया, जबकि पार्षद विक्की कालिया के वार्ड को 10-10 लाख रुपये का 5 अनुदान दिया गया।
यूको बैंक और नागरिक सहकारी बैंक में खोली गई फर्जी सोसायटियों के विभिन्न मामलों की अदालती सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि विधायक बावा हेनरी से अनुदान प्राप्त करने के लिए पार्षद विक्की काली एए और अन्य ने सोसायटियों के नाम और पंजीकरण संख्या का इस्तेमाल किया. खाते यूको बैंक और नागरिक सहकारी बैंक की शाखाओं में खोले गए थे। पता चला है कि जालंधर पुलिस ने इन दोनों बैंकों की संबंधित शाखाओं से अहम दस्तावेज जुटाए हैं, जिन्हें अगली जांच में शामिल किया जाएगा. कुछ मामलों में बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ सकती है कि आखिर उन्होंने सोसायटी के खातों से व्यक्तिगत खातों में राशि कैसे ट्रांसफर की?
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