Jalandhar, April 08, 2023
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध खनन के मामले में अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिका को खारिज करते हुए चिंता जताई है।कोर्ट ने कहा है कि सख्त उपायों के बावजूद हरियाणा और पंजाब में अवैध खनन नहीं रुक रहा है। ऐसे में इसके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई बेहद जरूरी है।
याचिका दाखिल करते हुए फिरोजपुर निवासी तरसेम और अन्य ने हाईकोर्ट को बताया है कि पंजाब पुलिस ने अवैध खनन के आरोप में अगस्त 2022 को प्राथमिकी दर्ज की थी।इस मामले में ट्रैक्टर व जेसीबी बरामद कर चालान पेश किया गया है।ऐसे में आरोपी से हिरासत में पूछताछ जरूरी नहीं है। इस दलील के साथ उन्होंने इस मामले में अग्रिम जमानत की मांग की।
हाई कोर्ट ने कहा है कि हरियाणा और पंजाब में सख्त उपायों के बावजूद अवैध खनन नहीं रुक रहा है।इसलिए लोगों के चूतड़ काटना जरूरी हो गया है। अवैध खनन से जहां एक ओर सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
घग्घर नदी पर अवैध खनन रोकने वाले एक खनन अधिकारी पर हमले के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खनन माफिया की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं पर नकेल कसने की जरूरत जताई है। हाईकोर्ट ने कहा था कि अवैध खनन से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ रहा है और इसके परिणाम गिरते भूजल स्तर के रूप में देखे जा रहे हैं।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में हो रहे अवैध खनन पर चिंता जताई थी।सेना ने कहा था कि अगर अवैध खनन नहीं रोका गया तो देश की सुरक्षा के लिए अहम बंकर ढह सकते हैं।साथ ही, बदलाम द्वारा नदी के मार्ग के कटाव के कारण मार्ग को छोटा करने के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीमा के पास खनन पर रोक लगा दी थी।
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