jalandhar, January 25, 2023
खन्ना की एक अदालत ने सरकारी धन के गबन के आरोप में एक पूर्व सरपंच व वर्तमान पंचायत सचिव को कड़ी सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपियों को तीन-तीन साल कैद और छह-छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह सजा गांव रोहनो खुर्द की पूर्व सरपंच बलजिंदर कौर व पंचायत सचिव बलजिंदर सिंह को दी गई है। जानकारी के अनुसार 2015 में इन दोनों के खिलाफ सदर थाना खन्ना में गबन को लेकर मामला दर्ज किया गया था।
शिकायतकर्ता के वकील जगर सिंह अधिवक्ता आर. के रिखी ने कहा कि रोहन खुर्द में पूर्व सरपंच बलजिंदर कौर और पंचायत सचिव बलजिंदर सिंह ने पंचायत के सरकारी पैसे का गबन किया. इस संबंध में सदर खन्ना थाने में एफ. मैं। आर। पंजीकृत किया गया था पुलिस ने अपनी आगे की जांच पड़ताल के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। गवाही के दौरान सरकार की ओर से 13 गवाह कोर्ट में पेश किए गए।
माननीय न्यायालय ने अपने फैसले में लिखा है कि सरपंच बलजिंदर कौर और पंचायत सचिव बलजिंदर सिंह ने आपस में मिलीभगत कर अंगरेज सिंह, पाल सिंह, अजायब सिंह, हरनेक सिंह की मजदूरी को मनरेगा और पंचायत के रिकॉर्ड में गलत दर्ज किया है और लगभग 22 हजार रुपये गबन कर लिया। इसके लिए सरपंच बलजिंदर कौर और पंचायत सचिव बलजिंदर सिंह को जिम्मेदार ठहराया गया है।
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