Delhi, May 20, 2020
मामला सीबीआई को सौंपने से भी किया शीर्ष अदालत ने किया इनकार
नई दिल्ली। प्रतिवचन ब्यूरो
सुप्रीमकोर्ट ने पालघर में 2 साधुओं सहित 3 व्यक्तियों की पीट-पीट कर हत्या के मामले में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी के 21 अप्रैल के कथित रूप से मानहानिकारक समाचार कार्यक्रम के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर सीबीआई को सौंपने से मंगलवार को इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी निरस्त कराने के लिये अर्णब गोस्वामी को सक्षम अदालत के पास जाना होगा। कोर्ट ने पालघर मामले से संबंधित 21 अप्रैल के समाचार कार्यक्रम के सिलसिले में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज शुरूआती प्राथमिकी निरस्त करने से इनकार कर दिया।
जस्टिस धनंजय वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने अर्णब गोस्वामी को किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से 3 सप्ताह का संरक्षण प्रदान कर दिया है। पीठ ने अपने फैसले में प्रारंभिक प्राथमिकी, जो नागपुर में दर्ज हुयी थी, के अलावा बाकी सभी प्राथमिकी रद्द करते हुये कहा कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी का मूल आधार है। नागपुर में दर्ज प्राथमिकी शीर्ष अदालत ने अर्णब गोस्वामी पर कथित हमले की शिकायत के साथ संयुक्त जांच के लिये मुंबई स्थानांतरित कर दी थी।
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