Jalandhar, March 28, 2023
मनीषा गुलाटी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मनीषा गुलाटी द्वारा दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि मनीषा गुलाटी ने दूसरी बार पद से हटाने के खिलाफ पंजाब सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता गुलाटी ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए सरकार के आदेश में कारण स्पष्ट नहीं होने के आधार पर राज्य सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की थी।
इससे पहले मनीषा गुलाटी ने वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल के माध्यम से याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया था कि उनकी नियुक्ति 13 मार्च 2018 को नियत प्रक्रिया के तहत तीन साल के लिए की गई थी। उन्हें नियत प्रक्रिया के तहत 18 सितंबर 2020 से 19 मार्च 2021 और फिर 18 मार्च 2024 तक विस्तार दिया गया।
उन्होंने कहा कि 31 जनवरी को पंजाब सरकार ने उनके विस्तार आदेश को रद्द कर दिया था और कहा था कि उन्हें अधिनियम का उल्लंघन करते हुए विस्तार दिया गया है। उन्होंने सरकार के एक्सटेंशन रद्द करने के फैसले को गलत बताते हुए रद्द करने की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी मांग खारिज कर दी।
2025. All Rights Reserved