Jalandhar, March 24, 2023
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर एक आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया है। चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं होंगे। यानी अब राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई है। इस संबंध में जानकारी लोकसभा द्वारा जारी आदेश में दी गई है। इस आदेश के अनुसार, सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के मद्देनजर केरल की वायनाड संसदीय सीट से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जाती है।
उल्लेखनीय है कि मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर सूरत की एक अदालत ने 2019 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। गुरुवार को सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद से ही राहुल गांधी पर लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य होने का खतरा मंडरा रहा था।
आपको बता दें कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, जिस व्यक्ति को दो साल या उससे अधिक की कैद की सजा सुनाई गई है, वह सजा की तारीख से अयोग्य है। जिसके अनुसार सजा पूरी होने के बाद वह 6 साल तक जनप्रतिनिधि बनने के लिए अपात्र रहता है। लेकिन जानकारों का मानना है कि अगर कोर्ट राहुल गांधी को दोषी पाता है और अपील करके 2 साल की सजा को खारिज कर देता है, तो उन्हें लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच.एच. वर्मा अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि से संबंधित आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराते हुए उन्हें जमानत दे दी और 30 दिनों के लिए उनकी सजा पर रोक लगा दी, ताकि वे उनके फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकें।
अपने 168 पेज के फैसले में कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी अपनी टिप्पणी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी और अनिल अंबानी तक सीमित रख सकते थे। लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा बयान दिया जिससे मोदी उपनाम वाले लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है और इसलिए यह आपराधिक मानहानि है।
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