Jalandhar, March 17, 2023
सेना में शामिल होने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सीआईएसएफ की ओर से एक अच्छी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में भर्ती के लिए पूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। मंत्रालय ने एक सप्ताह पहले सीमा सुरक्षा बल में भी उनके लिए इसी तरह का कदम उठाया था।
मंत्रालय ने इस आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की अधिसूचना भी जारी की है कि वे अग्निवीर के पहले बैच के हैं या बाद के बैच के। अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व सैनिकों को भी शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी।
इससे पहले गृह मंत्रालय ने 10 मार्च को बीएसएफ में पूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट के साथ 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी। सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर भर्ती नियम 2015 में संशोधन के बाद यह घोषणा एक अधिसूचना के जरिए की गई और यह 9 मार्च से प्रभावी होगी।
गृह मंत्रालय ने कहा कि पूर्व सैनिकों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 साल तक और दूसरे बैच के उम्मीदवारों के लिए तीन साल तक की छूट दी जाएगी।
गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत पद 75 प्रतिशत फायरमैन के लिए आरक्षित होंगे। मंत्रालय ने कहा कि उसने पूर्व अग्निशामकों के पहले बैच के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष और बाद के बैच के लिए तीन वर्ष की छूट की भी घोषणा की थी।
आपको बता दें कि अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा 18-23 वर्ष है। फायरमैन को अर्धसैनिक बल में शामिल करने का गृह मंत्रालय का फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पूर्व फायरमैन को सेवानिवृत्ति की उम्र तक रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अर्धसैनिक बलों को भी लाभ होगा क्योंकि उन्हें 70,000 से अधिक पदों को भरने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों का एक पूल मिलेगा।
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