Jalandhar, March 14, 2023
हाईकोर्ट ने जीरा शराब फैक्ट्री में रखे इथेनॉल को फैक्ट्री से बाहर निकालने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने पंजाब सरकार को इथेनॉल निकालने के दौरान पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का भी आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने इस काम को पूरा करने के लिए फैक्ट्री को एक हफ्ते का समय दिया है। फैक्ट्री ने ही हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि फैक्ट्री में भारी मात्रा में इथेनॉल रखा हुआ है, जो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में उन्होंने पंजाब सरकार से इस इथेनॉल को बाहर निकालने की गुहार लगाई है, लेकिन सरकार उनकी मांग नहीं मान रही है।
अपको बता दें कि पिछली सुनवाई में सरकार ने कहा था कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन फैक्ट्री का एक्साइज लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, ऐसे में माल को बाहर जाने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। लेकिन आज हाईकोर्ट ने फैक्ट्री के अंदर जमा एथनॉल को छोड़ने की इजाजत दे दी है।
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